
बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर नीतीश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
पटना- 20 अप्रैल। बिहार में 2016 से लागू शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।इसके बाद भी शराब तस्करी थमती नहीं दिख रही है। मोतिहारी में पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि आयोग ने 16 अप्रैल 2023 को जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है। हालांकि, विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन लोगों की मौत होने की रिपोर्ट अब भी आ रही है। यह बेहद चिंता का विषय है कि जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां शराब से लोगों की मौत हो रही है।
मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंद लगाने की अपनी नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे लेकर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को दोनों के नाम नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अब तक मरने वालों का आंकड़ा 40 हो गया। पिछले साल दिसंबर में भी बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने के बाद आयोग ने मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था। विपक्षी पार्टी भाजपा मरने वालों के नाम की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक 31 मौतों की बात कही जा रही है।



