
बिहार
बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट पर निकाय चुनाव कराने को चुनौती वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को चार सप्ताह में फैसला सुनाने को कहा
नई दिल्ली- 21 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट पर नगर निकाय चुनाव कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले पर चार हफ्ते में अपना फैसला सुनाए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन किए बिना ही चुनाव कराए हैं। याचिका में कहा गया था कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर सुप्रीम कोर्ट पिछले साल अक्टूबर में ही रोक लगा चुका है। बावजूद इसके उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना कोर्ट की अवमानना है।



