
बाबा की हत्या के मामले में नाती को को उम्रकैद
हमीरपुर- 17 जनवरी। चिकासी थानाक्षेत्र के रावतपुरा में करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व बाबा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जी प्रसाद ने आरोपी को दोषी पाते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि चिकासी थानाक्षेत्र के रावतपुरा गांव में 18 मई 2018 को अखिलेश ने अपने ही बाबा मंशाराम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में आरोपी के भाई अमित ने चिकासी थाने में दी तहरीर में बताया कि 17 मई को उनके माता पिता रिश्तेदारी में रौंरा गांव गए थे। घर में वह तथा उनका छोटा भाई अखिलेश और बाबा मंशाराम (70) थे। 18 मई 2018 को वह बाजार करने गोहांड कस्बे चला गया। बाजार कर जब वह दोपहर में घर लौटा तो देखा कि उनका भाई अखिलेश खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर से निकल रहा था। जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो खून से लतपथ बाबा का शव पड़ा था। इस मामले में भाई ने तहरीर में छोटे भाई को मानसिक रूप से सनकी बताया था।
चिकासी थाना पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जी प्रसाद ने आरोपी को दोषी पाते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का अदालत ने आदेश दिया है।



