
बर्खास्त DSP हीरालाल को मिली जमानत,अश्लीलता का है आरोप
जयपुर-28 अक्टूबर। राजस्थान हाइकोर्ट ने महिला कांस्टेबल से मिलकर उसके छह साल के बच्चे के साथ स्वीमिंग पूल में अश्लीलता करने के मामले में बर्खास्त आरपीएस हीरालाल सैनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने यह आदेश आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। इससे पूर्व आरोपित महिला कांस्टेबल को भी जमानत मिल चुकी है।
जमानत याचिका में बताया की प्रकरण में उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। इसके साथ ही सह आरोपित महिला कांस्टेबल को जमानत दी जा चुकी है। इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है। वहीं प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा की आरोपित ने महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर एक अबोध बालक को अश्लीलता में शामिल किया है। उनके इस कृत्य से पुलिस और राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है की गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और महिला कॉन्स्टेबल के दो अश्लील वीडियो वायरल हुए थे। दोनों आरोपित स्वीमिंग पूल में महिला कॉन्स्टेबल के छह साल के बच्चे को भी इस कृत्य में शामिल कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गत 9 सितंबर को हीरालाल और 12 सितंबर को महिला कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस मुख्यालय आरोपियों को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है।




