
पश्चिम बंगाल में 30 नवंबर तक बढ़ी लॉकडाउन की पाबंदियां,लोकल ट्रेन के बहुप्रतीक्षित परिचालन को अनुमति
कोलकाता- 29 अक्टूबर। दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को अगले महीने के आखिरी दिन यानी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बार लोकल ट्रेन के बहुप्रतीक्षित परिचालन को भी अनुमति दी गई है। राज्य सचिवालय ने दिशानिर्देश में बताया गया है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ लोकल ट्रेन पूर्ववत चल सकेगी। इसके साथ ही सख्ती में कुछ ढील भी दी गई है। शारीरिक दूरी और अन्य प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।
दरअसल तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार बहुत अधिक सतर्क हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया गया है। अब लोकल ट्रेनों के परिचालन के लोगों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल भी पहले ही खोल दिए गए हैं। इसके साथ नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 तक होगा। पहले की घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की छूट तो रहेगी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरे के अंदर 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ करनी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक,प्रतिबंध के दौरान राज्य में शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी जबकि सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रह सकते हैं। स्पा, स्विमिंग पूल और जिम सुबह छह बजे से सवेरे 10:30 बजे तक खुले रहेंगे।
बसें,ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम को चार बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि बैंक शाम पांच बजे तक खुलेंगे। पार्क भी खुलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है केवल उन्हें ही पार्क में एंट्री दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज,यूनिवर्सिटी,पॉलिटेक्निक,आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे। राजनीतिक सभाएं, सभाएं,जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यदि कोई पार्टी या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।



