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पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया था शव, कोर्ट ने दोषी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

जालौन- 20 सितम्बर। कोतवाली क्षेत्र में पांच साल से पहले पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव घर में दफना दिया था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोतवाली सरसौखी की रहने वाली उर्मिला ने दिसम्बर 2019 में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी विनीता की शादी नया रामनगर अजनारी रेलवे क्रासिंग के पास रहने वाले प्रमोद कुमार अहिरवार से 2011 में की थी। प्रमोद अहिरवार उसकी बेटी विनीता से 2018 से बात नहीं करा रहा है और यह कहकर बात डाल देता था कि वह दिल्ली में साथ रह रही है। उसे इस बात को लेकर शक हुआ कि बेटी के साथ कोई घटना हुई है।

इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के साथ उरई कोतवाली पुलिस और सीओ प्रमोद के घर पर भेजा था। जहां उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इसके बाद प्रमोद ने पत्नी विनीता की हत्या की बात कबूली और पुलिस को बताया कि उसने हत्या करने के बाद शव को घर में दफनाया था। पुलिस ने फर्श की खुदाई कर कंकाल बरामद किया था। चार जनवरी 2020 को प्रमोद के खिलाफ हत्या की सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।

इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दो मार्च 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। साथ ही सात साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किए गए। इसके बाद तीन साल तक केस की सुनवाई चली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने पति को दोषी मानते हुए हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया ।

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