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पति की हत्या में पत्नी-प्रेमी सहित 5 को उम्र कैद की सजा

मुरादाबाद- 05 अप्रैल। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के 8 वर्ष पूर्व नफीस हत्याकांड में अदालत ने नफीस की पत्नी, पत्नी के प्रेमी और तीन सुपारी किलरों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर युवक की हत्या कराई थी। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र के रामनगर खागूवाला निवासी सत्तार अहमद ने 6 सितम्बर 2014 को अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार सत्तार का बेटा नफीस घटना वाली शाम घर पर खाना खा रहा था। तभी उसके पास फोन आया और वह चला गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी लाश ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र में बुद्धनगर व भागिया वाला गांव के बीच में पड़ी है। किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पांच शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार गुप्ता ने बताया कि इस मामले में थाना पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आरम्भ में ही नफीस की पत्नी रुखसाना व उसके प्रेमी नसरत की प्रेम कहानी सामने आ गई थी। पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने सारी घटना कबूल कर ली थी। उन्होंने बताया कि नफीस सऊदी अरब में नौकरी करता था और वहां से काफी रुपये कमा कर लाया था। आरोपी रुखसाना व नसरत निवासी गांव करनावाला ने मिलकर नफीस की हत्या का षड्यंत्र बनाते हुए किराए के हत्यारे वसीम निवासी अहमद नगर थाना अमरोहा, उस्मान निवासी त्रिलोकपुर थाना रजबपुर अमरोहा व ताहिर निवासी असावर थाना रजबपुर अमरोहा को हत्या की सुपारी दे दी। इन सभी ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था।

अदालत में आरोपियों की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। इस हत्या से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने उन गवाहों की गवाही अदालत को बताई। जिन्होंने स्वयं अदालत में आकर निष्पक्ष गवाही दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मृतक नफीस की पत्नी रुखसाना समेत उसके प्रेमी नसरत व किराए के सुपारी किलर वसीम, उस्मान व ताहिर को हत्या व षड्यंत्र रचने का दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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