नई दिल्ली- 27 सितंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट पीजी में दाखिले के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल घटाकर शून्य करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को नोटिस जारी किया।
याचिका तीन डॉक्टरों ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 20 सितंबर का आदेश गलत है। नीट पीजी के दाखिले के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल शून्य करने से इस परीक्षा का मतलब की खत्म हो जाता है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, जिन्होंने दूसरे राउंड का विकल्प चुना है। ये फैसला दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक खतरनाक नजीर की तरह पेश किया जाएगा और प्रवेश परीक्षा का मतलब ही खत्म हो जाएगा।