
नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में एक को 10 वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी- 26 नवंबर। जिला सप्तम एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास और पचास हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा रामगढ़वा थाना के कस्बा टोला निवासी अमित कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार को हुई है। दंड की राशि वसूल कर उक्त राशि पीड़िता को देने के साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा करते हुए जिला पीड़ित प्रतिकार समिति को निर्देशित किया है। मामले में पीड़िता ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या-63/2016 दर्ज कराते हुए कही थी कि 5 जुलाई 2016 के दोपहर नामजद अभियुक्त सूचिका के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया।
पॉक्सो वाद संख्या-89/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिव शंकर सिंह ने तेरह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 376 भादवि तथा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को उक्त सजा सुनाए है। कारागार में बिताए अवधि को समायोजन सजा की अवधि में होगी। पीड़िता को मुआवजा राशि दिलाने के लिए प्रयास संस्था का सराहनीय कार्य रहा है।



