
भारत
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी
4 अगस्त : नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय (डीयूएलबी) को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। इस छूट की अनुमति अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति – कर के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब-आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए दी गई है।
यह छूट अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है और डीजीसीए द्वारा जारी एसओपी के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
जिन 18 शहरों के लिए निदेशालय को मैपिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति मिली है, उनमें अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, थानेसर और यमुनानगर शामिल हैं।