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दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली- 03 फरवरी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े तीन मामलों में 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट ने ये आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

तीनों एफआईआर गोकलपुरी से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने जिन एफआईआर के मामले में इन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया वे हैं 122/20, 134/20 और 136/20। कोर्ट ने तीनों एफआईआर में जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें विवेक पांचाल,सुमित चौधरी उर्फ बादशाह,अंकित चौधरी उर्फ फौजी,लोकेश सोलंकी,प्रिंस, संदीप ऊर्फ मोगली,पंकज शर्मा, जतिन शर्मा,साहिल बाबू और ऋषभ चौधरी शामिल है।

कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 147, 148, 149, 302, 201, 364 और 452 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने 120बी पर इन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए 22 फरवरी की तिथि नियत की।

बतादें कि इन धाराओं के तहत आरोपितों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। 2020 के फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी।

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