रांची-05 अक्टूबर। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने दहेज हत्या के दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका शबाना खातून के पति शोएब अली को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मृतका की ननद मीना खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 का है। इस मामले में शबाना की दहेज उत्पीड़न के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी।
घटना के बाद मृतका के परिजनों ने रांची के लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 12/2017 दर्ज करवाया था। अपने केस को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष कुल 12 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया।