
त्रिपुरा की हालिया घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग पर सीबीआई व त्रिपुरा सरकार को SC ने किया नोटिस
नई दिल्ली- 29 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में हुई हालिया घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई एवं त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
याचिका वकील एहतेशाम हाशमी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि त्रिपुरा पुलिस की जांच अविश्वसनीय है। जो वकील फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे उनके खिलाफ नोटिस भेजा जा रहा है। इन घटनाओं की रिपोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया,लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।
याचिका में कहा गया है कि हिंसक घटनाओं के दौरान मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जलाया गया। ऐसा त्रिपुरा पुलिस की मिलीभगत की वजह से हुआ। पुलिस अधिकारी हिंसा को रोकने की बजाय ये दावा करते रहे कि त्रिपुरा में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायतों पर एफआईआर भी दर्ज नहीं की। सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग करने पत्रकारों एवं सोशल मीडिया पर लिखनेवाले 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया गया।



