
जेएनयू की पूर्व छात्र शेहला राशिद के खिलाफ कार्यक्रम प्रसारित करने के मामले में सुधीर चौधरी और जी न्यूज को नोटिस
नई दिल्ली- 16 सितंबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्र शेहला राशिद के खिलाफ टेरर फंडिंग के आरोपों से जुड़े न्यूज प्रोग्राम प्रसारित करने के मामले में पत्रकार सुधीर चौधरी, जी न्यूज और न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन (एनबीडीएसए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2023 को होगी।
शेहला राशिद की ओर से पेश वकील प्रसन्ना एस ने कहा कि आज के दौर में जब इस तरह के आरोप लगाते हुए खबरें चलाई जाती हैं तो आरोप लगाने वाले मीडिया संस्थान को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। एनबीडीएसए की ओर से पेश वकील ने कहा कि जी न्यूज ने इससे संबंधित सभी खबरें अपने प्लेटफार्म से हटा दी हैं।
दरअसल, एनबीडीएसए ने अप्रैल महीने में जी न्यूज को निर्देश दिया था कि शेहला राशिद से जुड़े ऐसे आरोपों से संबंधित लिंक हटा दें। एनबीडीएसए ने कहा था कि वो खबर बिल्कुल एकतरफा थी। जी न्यूज ने वो प्रोग्राम 30 नवंबर, 2020 को प्रसारित किया था। शेहला राशिद का कहना था कि एनबीडीएसए ने अपने आदेश में जी न्यूज को माफी मांगने का आदेश नहीं दिया था, जो आदेश देना चाहिए था।



