
चेक बाउंस के मामले में 6 माह की सजा और 2 लाख 55 हजार का अर्थदंड
हरिद्वार- 21 अक्टूबर। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया शाह ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को छह महीने के साधारण कारावास एवं दो लाख 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता को देने व पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश किए हैं।
अधिवक्ता एसके भामा ने बताया कि निर्मल गली, देवपुरा निवासी शिकायतकर्ता मुरली मनोहर अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल ने मनोज कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी गली नम्बर एक, खन्नानगर ज्वालापुर के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता का आरोप था मनोज कुमार गुप्ता को उसने दो लाख रुपये उधार दे दिए थे। तय अवधि पर उसने अपनी उधार रकम वापिस मांगी तो आरोपित ने उसको अपने खाते का दो लाख रुपये की रकम का एक चेक अपने हस्ताक्षर कर दिया था। शिकायतकर्ता ने उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जो बैंक ने अपर्याप्त निधि की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। नोटिस भिजवाने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली।



