नई दिल्ली- 19 अगस्त। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन निर्मित दवा ऑफ्लाक्सासिन पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की है। घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।
डीजीटीआर ने शुक्रवार को ऑफ्लाक्सासिन पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि चीन से इस दवा को भारत में डंपिंग मूल्य पर भेजा जाता है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित होता है। डीजीटीआर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। डीजीटीआर की सिफारिशों को लागू करने का फैसला केंद्रीय वित्त मंत्रालय को तीन महीने के अंदर करना होता है।
उल्लेखनीय है कि आरती ड्रग्स लिमिटेड ने चीन द्वारा दवा को डंपिंग मूल्य पर भेजने की शिकायत की थी। इसके साथ ही सरकार से इसकी जांच की भी मांग की थी, जिसके बाद डीजीटीआर ने इस पर जांच की थी।