
कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने गर्भपात को अपराध मुक्त किया
बोगोटा- 23 फरवरी। कोलंबिया में अब गर्भपात कराने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने इसे अभी सिर्फ लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में लागू किया है। इस समय लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में फिलहाल गर्भपात को लेकर अलग-अलग कानून हैं।
कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गर्भपात केवल तभी दंडनीय होना चाहिए जब गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद किया जाए। 2006 में कोलंबिया ने आंशिक रूप से गर्भपात को वैध कर दिया था, जब एक कोर्ट ने तीन स्थितियों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी। इन तीन स्थितियों में बलात्कार या यौन शोषण के मामले में,घातक भ्रूण के मामले में असामान्यता और गर्भावस्था में मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होने को शामिल किया गया था।
कोलंबिया की संवैधानिक अदालत ने कहा कि इन तीन स्थितियों में कोई समय सीमा नहीं होगी। इसी के साथ अदालत ने कोलंबियाई सरकार से भी तत्काल गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक नीति बनाने के लिए कहा।
मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल गर्भपात प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था। इक्वाडोर की संसद एक कानून पारित करके बलात्कार के मामले में गर्भपात की अनुमति दे चुकी है। अर्जेंटीना की संसद ने गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने वाला एक कानून पिछले साल के अंत में पास किया था।



