
कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात पर ऑनलाइन सुनवाई,हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को नए सिरे से हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश
पटना-24 दिसंबर। बिहार में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालात पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस सम्बन्ध में शिवानी कौशिक और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि अगली सुनवाई में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा बुकलेट के रूप में पेश करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा में कोर्ट ने विरोधाभासी तथ्यों के मद्देनजर गहरी नाराजगी जतायी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 2022 में होगी।
आज ऑनलाइन सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों से पूरी जानकारियां लेकर उन्हें बुकलेट के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव ने ऑन लाइन उपस्थित हो कर सारी स्थिति का ब्यौरा दिया। कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को अस्पतालों में सारी व्यवस्था, दवा, डॉक्टर और अन्य सुविधाओं की तैयारी बनाए रखने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दायर विरोधाभासी हलफनामा पर पिछली सुनवाई में ऑन लाइन उपस्थित हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर सचिव अमृत प्रत्यय ने खेद जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई में विस्तृत और पूरे विवरण के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वैरिएंट के मद्देनजर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है।



