
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन मिलने के बाद प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर अदालतों में जारी की हिदायतें
जम्मू-29 नवंबर। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन मिलने के बाद पूरे देश में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चलते अब जम्मू-कश्मीर में भी प्रदेश प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अपने स्तर पर अदालतों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर नए सिरे से हिदायतें जारी कर दी है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी अदालतों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने, बिना वैक्सीन वकीलों व याचियों को कोर्ट में परिसर में दाखिल न होने देने, केस लिस्ट होने पर ही वकीलों को कोर्ट परिसर में दाखिल होने व कोर्ट परिसर में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने व आवश्यक दूरी अपनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां जरूरी हो वहीं गवाह या याची को पेश किया जाए और इसके लिए उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा तथा पूर्व में इसकी सूचना देनी होगी।
हाईकोर्ट के ताजा दिशा-निर्देश व वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की सलाह को देखते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने स्तर पर भी नई एडवाइजरी जारी की है। ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट एमके भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें एसोसिएशन के सभी सदस्यों को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट व प्रदेश प्रशासन की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई।



