BIHAR:- कैबिनेट की बैठक में विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति और सरकारी सेवकों के डीए में इजाफा सहित 44 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना- 19 दिसंबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति तीन के बजाय पांच बार कराने पर मंजूरी सहित 44 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। जिसमें महत्वपूर्ण फैसलों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति तीन के बजाय पांच बार कराने पर मंजूरी दी गई। बैठक में सेवा संपुष्टि होने पर वेतनमान देने को लेकर मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को भी मंजूरी दी गई। वहीं उसमें जो शिक्षक जहां पढ़ रहे हैं, उन्हें वहीं योगदान देने का फैसला लिया गया है।

बैठक में पटना वेटनरी कॉलेज की जमीन पर एयरपोर्ट के पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर 1.83 एकड़ जमीन को पटना विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क दिए जाने पर सहमति बनी। एक अन्य दूसरे फैसले में पीटीटी के लिए खाता संख्या 176 एंव 105, खसरा सं. 430/पी एवं 421/पी में अवस्थित प्रस्तावित रकबा क्रमशः 0.20 एकड़ एवं 0.01 एकड़ बीएमपी 5 की जमीन भी एयरपोर्ट को देने को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। बिहार के 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपये की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय जमुई राजकमल को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

धमदाहा के चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद अशरफ अली, हवेली खड़गपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका के स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पंचम वेतनमान या पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 443 फीसदी की जगह पर 455 फीसदी महंगाई भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

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Author: lakshyatak

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