भागलपुर- 05 जनवरी। भागलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात दोषियों को एक साल की सजा सुनाया है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत सात लोगों पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान चुनाव कार्य में बाधा डालने का आरोप है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाया। सजा पाने वालों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के अलावा मो. रियाजउल्ला अंसारी, मो. शफकतउल्ला, मो. नियाजउल्ला उर्फ आजाद, मो. मंजरउद्दीन उर्फ चुन्ना, मो. नियाजउद्दीन और मो. इरफान खान उर्फ सिंटू हैं।
विशेष जज ने धारा 341 में 15 दिन और धारा 353 के तहत एक-एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा में डिफाल्ट होने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने सजा के बाद सभी को प्रोविजनल बेल दे दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत सभी सात अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान 3 नवंबर, 2020 को भीखनपुर के समीप चलंत मतदान केंद्र को विधायक अजीत शर्मा ने जमात के साथ घेर लिया था। अजीत शर्मा ने चलंत मतदान केंद्र के साथ चल रहे दंडाधिकारी बाल्मीकि कुमार से अभद्रता भी की थी। उस समय अधिकारी के रूप में मौजूद आईटीआई के निदेशक मुंगेर निवासी बाल्मीकि कुमार ने चुनाव कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए इशाकचक थाने में यह केस दर्ज कराया था।