
एक जनवरी से प्रोपराइटर को घर किराये पर देने पर नहीं लगेगा GST: सीबीआईसी
नई दिल्ली- 01 जनवरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर को आवासीय उद्देश्य के लिए घर किराये देने की स्थिति में एक जनवरी, 2023 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। सीबीआईसी ने जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी है।
सीबीआईसी ने शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि किसी प्रोपराइटर को आवासीय उद्देश्य के लिए घर किराये देने की स्थिति में एक जनवरी, 2023 से जीएसटी नहीं देना होगा। बोर्ड के मुताबिक गत 17 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं।
अधिसूचना के मुताबिक एक जनवरी, 2023 से उस आवासीय इकाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिसे एक पंजीकृत इकाई के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत निवास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। सीबीआईसी के अनुसार अगर उस संपत्ति का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए हो रहा है, तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा।
सीबीआईसी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल पर एक जनवरी, 2023 से पांच फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। फिलहाल इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लग रहा था। इसी तरह दालों की भूसी पर जीएसटी की दर को भी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा फलों के गूदे या फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी।



