ताज़ा ख़बरें

इमरान खान को इस्लामाबाद में रैली करने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इस्लामाबाद- 25 मई। सत्ता से हटने के बाद सड़कों पर उतरे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की इस्लामाबाद रैली को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने के साथ गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। यह इमरान खान के लिए सरकार द्वारा लगाई रोक के बाद बड़ी राहत है।

इमरान खान ने बुधवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद की ओर मार्च किया। इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जगह-जगह लगाए गए बैरिकेड्स को समर्थक हटाते नजर आए।

न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी यानी इस्लामाबाद में जी-9 और एच-9 सेक्टरों के बीच का मैदान इमरान खान की रैली के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस पीठ में न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब शाहीन की ओर से मंगलवार को दायर याचिका पर निर्देश जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार और पीटीआई की एक द्विदलीय समिति को शांतिपूर्ण तरीके से रैली आयोजित करने के लिए नियम और शर्तें तय करने का आदेश दिया।

अदालत ने अधिकारियों को बल प्रयोग नहीं करने और पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी या गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस आदेश ने इमरान खान के ‘आजादी मार्च’ को विफल करने के प्रशासन की कवायद पर पानी फेर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इमरान की पार्टी के एक हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान का कहना है कि वह नए चुनावों की घोषणा होने तक इस्लामाबाद पहुंचकर धरना जारी रखेंगे।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on Instagram Follow
Follow on X-twitter Follow
Follow on Pinterest Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button