
आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम ने CO पर एक-एक हजार रुपो का लगाया अर्थदंड
बगहा- 21 जनवरी। पश्चिम चम्पारण में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के आदेश का पालन नहीं कराने के एक मामलें में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अंचल अधिकारी तथा वर्तमान अंचल अधिकारी, बैरिया के विरूद्ध एक हजार रुपया का आर्थिक दंड लगाया है।समाचार के मुताबिक कुंदन कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत परिवादी कृष्णा राम पिता-स्व. भूटेली राम,ग्राम- पूजहां पटजिरवा, पंचायत- उत्तरी पटजिरवा,वार्ड नं. 09, अंचल-बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण के द्वारा दाखिल द्वितीय अपील वाद की सुनवाई की है।
सुनवाई के दौरान परिवादी ने बताया कि उन्हें अपने रैयती जमीन में आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनकी भूमि के सामने गैर मजरूआ भूमि उपलब्ध है, किंतु इसे कुछ लोगों ने अतिक्रमित करके आने-जाने में बाधा पहुंचा रहें हैं। परिवाद की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी, बैरिया को एक माह में उनके कार्यालय द्वारा सृजित अतिक्रमण वाद को निष्पादित करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ही जिला पदाधिकारी ने पाया गया कि परिवादी ने वर्ष 2019 में ही रास्ता के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेतिया के समक्ष परिवाद दायर किया था।
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के ने वर्ष 2019 में ही अंचल अधिकारी, बैरिया को रास्ता उपलब्ध कराने संबंधी आदेश दिया था, पर आदेश का पालन नहीं होने पर परिवादी ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया । जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने भी अंचल अधिकरी को परिवादी को रास्ता उपलब्ध कराने की आदेश दिया, जिसका भी अनुपालन अंचल अधिकारी,बैरिया ने नहीं कराया। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी ने अतिक्रमण वाद में सुनवाई करने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया।
इस तथ्य को जिलाधिकारी ने काफी गम्भीरता से लेते हुए पूर्व में जारी आदेश का अनुपालन नहीं कराने को लेकर तत्कालीन अंचल अधिकारी तथा वर्तमान अंचल अधिकारी, बैरिया के विरूद्ध मो. 1000-1000/- आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही शीघ्र परिवादी के मामले का निष्पादन करते हुए रास्ता उपलब्ध कराने के लिए कहा है।



