
हाई कोर्ट फिल्म पठान के निर्माता को क्लोज कैप्सन व हिन्दी में सबटाइटल तैयार करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली- 16 जनवरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म पठान के निर्माता यशराज फिल्म्स को निर्देश दिया है कि वो ओटीटी पर रिलीज करते समय कर्णबाधित और दृष्टिबाधित लोगों का ख्याल रखते हुए फिल्म का आडियो विवरण, क्लोज कैप्शन और सब टाइटल्स हिंदी भाषा में भी तैयार करें।
सोमवार को सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने फिल्म पठान को लेकर यह आदेश दिया। कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को निर्देश दिया कि वो दो हफ्ते के अंदर सेंसर बोर्ड को आडियो विवरण, क्लोज कैप्शन और सब टाइटल्स भेजें ताकि वो 20 फरवरी तक इसका दोबारा प्रमाणपत्र जारी कर सके। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि वो 10 मार्च तक दोबारा प्रमाणपत्र जारी करने पर फैसला करे। सुनवाई के दौरान यशराज फिल्म की ओर से कहा गया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है और उसकी स्वीकृति देते समय अंग्रेजी में सब टाइटल और विवरण दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वे इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि दिव्यांग जन भी फिल्म का आनंद ले सकें।
याचिका कई दिव्यांग लोगों ने दायर किया था। याचिका दायर करनेवालों में लॉ स्टूडेंट, वकील और नेशनल एसोसिएशन फॉर द डीफ के कार्यपालक निदेशक ने दायर किया था। याचिका में राईट्स ऑफ पर्संस विथ डिजेबिलीटिज एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि भले ही याचिकाकर्ताओं के कई अधिकारों की मान्यता मिली है लेकिन भारत में फिल्म रिलीज होने पर दिव्यांगों की जरुरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। याचिका में मांग की गई थी कि ओटीटी पर रिलीज होने पर पठान फिल्म के निर्माता फिल्म का आडियो विवरण, क्लोज कैप्शनिंग और हिन्दी में सबटाइटल दें।



