
श्रद्धा हत्याकांड: आफताब के नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग का प्रसारण करने पर लगी रोक
नई दिल्ली- 10 अप्रैल। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपित आफताब के नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग का प्रसारण करने से एक न्यूज चैनल को अस्थायी तौर पर रोकने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज राकेश कुमार सिंह ने संबंधित न्यूज चैनल को नोटिस जारी कर 17 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राम सिंह ने दायर याचिका में कहा है कि संबंधित न्यूज चैनल आरोपी के नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग के प्रसारण से न केवल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करेगा बल्कि ये आरोपी और पीड़िता के परिवार को भी प्रभावित करेगा। इस प्रसारण से कानून-व्यवस्था की भी स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि लोगों की भावनाएं इस केस से जुड़ी हुई हैं। याचिका में कहा गया है कि नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग अब कोर्ट के रिकॉर्ड में है और कोर्ट के रिकॉर्ड की किसी चीज का इस्तेमाल बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर व्यापक सुनवाई की जरुरत है। इस पर न केवल दिल्ली पुलिस का पक्ष विस्तार से सुना जाना चाहिए बल्कि संबंधित न्यूज चैनल का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका की प्रति संबंधित न्यूज चैनल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बता दें कि आफताब के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होनी है।
कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।



