
वक्फ बोर्ड के सीईओ की निगरानी में अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराने का निर्देश
रांची- 13 जुलाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को अंजुमन इस्लामिया चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ की निगरानी में चुनाव कराने का निर्देश दिया। यह भी कहा है कि सीईओ एक आक्षेप कमेटी बनाएंगे जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की जांच करेगी, ताकि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव सुचारु हो सके। सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर कोर्ट ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने मतदाता सूची को दो सप्ताह में दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अकिरुल रहमान एवं अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मोख्तार खान ने पक्ष रखा।



