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राज्यसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करने व्यक्तिगत रूप से जा सकेंगे संजय सिंह, कोर्ट से मिली इजाजत

नई दिल्ली- 06 जनवरी। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के लिए सशरीर दफ्तर जाने की अनुमति दे दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

पांच दिसंबर को कोर्ट ने संजय सिंह को नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है। वे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी है। संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी।

संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर,2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी। इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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