
मनी लॉड्रिंग मामले में कोर्ट ने मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा
मुंबई- 23 फरवरी। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को मुंबई की विशेष कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले में 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में भेज दिया है। विशेष कोर्ट के जज ने ईडी कस्टडी में घर का भोजन व औषधि भी दिए जाने की अनुमति दी है।
मंत्री नवाब मलिक के घर पर ईडी की टीम ने बुधवार सुबह छापा मारा और उन्हें ईडी दफ्तर में लाकर 8 घंटे तक गहन पूछताछ की। इसके बाद दोपहर पौने तीन बजे ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी की ओर एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने बताया कि नवाब मलिक के कब्जे में कुख्यात बदमाश दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों की जमीन है। इस मामले का व्यवहार करते समय 55 लाख रुपये तय किए गए थे, इसमें से 50 लाख रुपये हसीना पारकर तक पहुंचे थे। इस मामले में मनी लॉड्रिंग की गई है, इसलिए मामले की पूरी जांच के लिए नवाब मलिक को 14 दिन की ईडी कस्टडी दी जाए। इसके बाद नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि इस मामले में नवाब मलिक का कोई संबंध नहीं है। नवाब मलिक को बिना समन दिए सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्हें बदनाम करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। मामले में ईडी की कई तकनीकी गलतियों को भी अमित देसाई ने कोर्ट के समक्ष गिनाया और कहा कि नवाब मलिक को ईडी कस्टडी की जरुरत ही नहीं है। दोनों पक्षों की जिरह खत्म होने के बाद जज ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।



