बिहार

मधुबनी जिले में कोचिंग संस्थान का निबंधन अनिवार्य

मधुबनी-17 मई। जिले में बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान अब नहीं चलेंगे। इस तरह के कोचिंग को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा। इतना ही नहीं कोचिंग संस्थान का निबंधन भी अब जैसे तैसे नहीं हो सकेगा। इन संस्थानों के आवेदन के संदर्भ में कागजात व स्थल की जांच एसडीओ या इनसे उपर के अधिकारी ही करेंगे। इससे नीचे के अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा नये प्रावधान के अनुसार संस्थानों को हर हाल में पंजीयन कराना होगा। आवेदन से पहले तय मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। सभी विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं रखनी होगी। जिसकी अनदेखी शहर में और जिले के अन्य हिस्से में संचालित कोचिंग संस्थानों में हो रही है। इसके बाद इन सभी पर नकेल कस जायेगा। एक कमरे में छात्र व छात्राओं को ठूंसकर बिठाया जाता है। न पानी की व्यवस्था और न साफ स्वच्छ माहौल रहता है। जो छात्र व छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। अब प्रति छात्र एक वर्गफीट का जगह रखना होगा।

सिलेबस को पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिक संरचना की जानकारी डिसप्ले करना होगा। फिलहाल शहर में ही लगभग नौ दर्जन कोचिंग संस्थान संचालित हैं और पूरे जिले में इसकी संख्या लगभग चार हजार है। कोचिंग में मानक के अनुपालन के लिए कई बार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर कार्रवाई भी की जाती रही है। लेकिन सुधार नहीं हो पाया है। अब नयी नियमावली के बाद इसमें व्यापक सुधार होने की संभाबना है।

बिना निबंधन पर होगी सख्त कार्रवाई—


नये प्रावधान के अनुसार बिना पंजीकरण के कोचिंग चलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावे निबंधन के बाद इसके किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। प्रावधान की अनदेखी पर पहली बार 25 हजार और दूसरी बार में एक लाख का जुर्माना किया जायेगा। उसके बाद शोकॉज और सुनवाई के अवसर देकर पंजीयन को रद्द किया जायेगा।


पंजीकरण समिति में डीएम शामिल—


कोचिंग के निबंधन के लिए पांच हजार शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं नवीकरण के लिए तीन हजार शुल्क रखा गया है। पंजीकरण समिति इसपर निर्णय लेगी। जिसमें डीएम,एसपी,डीइओ और एक अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य शामिल होंगे। डीएम को नियमावली गठन के 15 दिनेां के अंदर जांच कमेटी भी बनानी है।


क्या कहते हैं डीईओ—


डीइओ नसीम अहमद ने बताया कि कोचिंग एक्ट पहले ही अधिसूचित हुआ था। इसके लिए नियमावली जून में सामने आ जायेगा। संभावना है कि जून माह में ही पंजीकरण समिति का गठन हो जायेगा और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

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