
बेटी से रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की जेल
अजमेर- 22 सितंबर। रेप के मामले में नाबालिग के कोर्ट में मुकरने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने शुक्रवार को मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पॉक्सो कोर्ट -2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर जिले के मदनगंज थाने में 18 मई 2022 को 12 साल की बालिका की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि उसका पति चार महीने से उसकी बड़ी बेटी के साथ रेप कर रहा है। जब वह रोकती है तो रात में शराब पीकर मारपीट करता है। उसकी पुत्री को कमरे में ले जाकर गलत काम करता है। दो-तीन बार छोटी बेटी (11) से भी गलत काम करने की कोशिश की गई थी। सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि नाबालिग से रेप के मामले में शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता ने कोर्ट बयानों में कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन जज ने मेडिकल और डीएनए की रिपोर्ट में पुष्टि होने पर आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया।



