फिरोजाबाद- 20 सितम्बर। अपर जिला जज, त्वरित न्याय द्वितीय अतुल चौधरी ने बुधवार को बेटी के हत्या के दोषी तांत्रिक पिता देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना मटसेना क्षेत्र के गांव नगला डैक का 12 दिसंबर 2021 का है। यहां पर रहने वाली सरला देवी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका पति देवेंद्र सिंह तांत्रिक का काम करने के साथ महिलाओं के साथ गलत हरकत करता है। उसकी बेटी प्रिया ने उसको गलत हरकत करते देख लिया था। इसको लेकर बेटी से पति (देवेंद्र) की काफी बहस हो गई थी।
सरला का कहना है उसके पति ने इसी के चलते बड़ी बेटी प्रिया की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर बेटी के हत्यारोपी पति देवेंद्र के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय अतुल चौधरी के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी मनोज कुमार शर्मा ने करते हुए बेटी के हत्यारोपी पिता देवेंद्र को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा।