भारत

पैन को आधार से 31 मार्च तक जोड़ना अनिवार्य: आयकर विभाग

नई दिल्ली- 19 जनवरी। सरकार ने पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। आयकर विभाग ने ट्विट कर लोगों से पैन से आधार को लिंक करने के लिए कहा है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्विट कर कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक सभी धारक जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। जो पैन अभी तक आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

आयकर विभाग के इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देने होंगे। दरअसल देश में लोगों की वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है।

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