
पंजाब सरकार ने 36 हजार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का लिया फैसला
चण्डीगढ़- 09 नवम्बर। राज्य में ठेके के आधार पर,एडहॉक, अस्थाई, वर्क चार्ज्ड एवं दैनिक वेतन भोगी कामगारों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए अहम फ़ैसला लेते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलायज़ बिल-2021’ को मंज़ूरी दे दी है, जिसको कानूनी रूप देने के लिए विधान सभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।
यह फ़ैसला आज पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस फ़ैसले से 10 साल से अधिक समय की सेवाएं निभाने वाले उपरोक्त 36,000 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर होंगी। इसी तरह कैबिनेट ने डीम्ड पदों की अतिरिक्त सृजन करने को भी मंज़ूरी दे दी है।
इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति के उपबंधों को अपनाया जाएगा। हालाँकि, रेगुलर करने का फ़ैसला बोर्डों और निगमों पर लागू नहीं होगा।



