बिहार

MADHUBANI:- नियम के विरुद्ध राशनकार्ड रखने वाले 20 तक करें सरेंडर, नही तो कार्रवाई तय

मधुबनी-18 मई। नियम के विपरीत राशन कार्ड रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग के निर्देश के अनुसार ऐसे राशन कार्डधारक को अपना कार्ड 20 तक सरेंडर करना है। इसके बाद यदि जांच में ऐसे राशन कार्डधारक धराते हैं तो उनपर प्राथमिकी सहित राशि की रिकवरी और अन्य कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी एसडीओ इसके लिए कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके तहत हर अनुमंडल क्षेत्र में लोगों को आगाह किया जा रहा है। मालूम हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत राशन कार्डधारियों का 10 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इस 10 बंदुओं में से किसी एक अहर्ता को पूरा करने वाले परिवार की ओर से राशनकार्ड धारक होना या राशन का उठाव किया जाना गैरकानूनी होगा। अगर कोई पक्का मकान, चारपहिया वाहन या निर्धारित भूमि से अधिक भूमि वाले ने राशनकार्ड रखा है तो उसपर विधिसम्मत कार्वाई की जाएगी व जुर्माना भी लगाया जाएगा। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि जो भी नियमानुसार कार्डधारक नहीं हैं वे अपना कार्ड 20 मई तक सरेंडर कर दें नहीं, तो अगर 20 मई के बाद जांच में कोई मामला सामने आता है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्डधारकों का नाम पीडीएस सूची से होगा मिलान—


बताया कि जांच के लिए सदर अनुमंडल में टीम का भी गठन कर लिया गया है। जांच टीम हरेक पंचायत के सभी पीडीएस डीलरों के पास दर्ज राशन उठाव वाले घरों की सूची को लेकर हर गांव-मुहल्ले में जाएगी। मोटर चलित तीन-चार पहिया वाहन, आयकर देते हैं, व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं,जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन या अधिक कमरे,परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है,दो या उससे अधिक फसली मौसम के लिए पांच एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाली जमीन हो, आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हैं, इनमें से किसी अहर्ता को पूरा करने वाले परिवार को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है।

क्या कहते हैं एसडीएम—


स्दर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया है कि जो भी कार्ड धारक नियम के विरुद्ध कार्ड रखेंगे,उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि अगर कोई गलत लाभ ले रहा है वे कार्ड सरेंडर नहीं किया, तो कार्रवाई तय है।

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