
डाक सहायक को 5 साल की कैद, 20.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा
जयपुर- 13 मार्च। शहर की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने अजमेर के डाक विभाग में कार्यरत रहने के दौरान सरकारी धन के गबन के अभियुक्त तत्कालीन डाक सहायक निमित चौधरी को 5 साल की कैद व 20.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, सीबीआई ने 9 जनवरी 2014 को अजमेर डाक विभाग की तत्कालीन प्रबंधक मोहिनी गुप्ता व रेलवे मेल सेवा में कार्यरत छंटाई सहायक निमित चौधरी के खिलाफ 43.53 लाख रुपए के सरकारी गबन के आरोप में मामला दर्ज किया था। वहीं 28 जनवरी 2015 को चालान पेश किया। मामले की ट्रायल के दौरान आरोपित मोहिनी गुप्ता की मृत्यु हो गई। सीबीआई की ओर से मामले में 60 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केस से जुड़े सबूत पेश किए। गवाहों के बयानों व सबूतों पर कोर्ट ने तत्कालीन डाक सहायक निमित चौधरी को सरकारी धन का गबन करने का दोषी करार देते हुए उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।



