
गैंग रेप मामले में चार मुज़रिम को आजीवन कारावास, मधुबनी कोर्ट ने सूनाया फैसला
मधुबनी-21 मई। नाबालिक से गैंग रेप के एक मामले में मंगलवार को मधुबनी कोर्ट के एडीजे दिवेश कुमार की अदालत ने सूनवाई करते हुए गैंग रेप में शामिल चार दरिंदों को आजीवन कारावास और पचीस हजार रुपये के जुर्माना की सजा सूनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर कारावास में एक साल की सजा और बढ़ा दी जाएगा। उक्त मामला हरलाखी थाना क्षेत्र में 5 सितंबर 2022 घटी थी। जहां 13 वर्षीय नाबालिक अपनी संबंधित के संग मेला देखने हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा गांव गई थी। इसी बीच उक्त नाबालिक को शौच लग गई। रात के डेढ़ बजे शौच करने मेला से कुछ दूरी पर मैदान में गयी। जहां नाबालिक को अकेली देखकर चारों दरिंदों ने जबरन पड़क कर स्कूल के छत पर ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। कोर्ट से दोषी जफर अंसारी,मो.जिबराईल,मो.अहमद,मो. अख्तर को कड़ी से कड़ी सजा देने की पीड़ित पक्ष के वकील ने मांग किया था। जहां पीड़ित के पक्ष में फैसला आया। वहीं कोर्ट ने सरकार के ओर से पीड़िता को पांच लाख राशि की सहायता देने का आदेष दिया।



