
कुतुब मीनार परिसर की मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने पर केंद्र सरकार को नोटिस
नई दिल्ली- 11 अप्रैल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के पूर्वी गेट स्थित मुगल मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की अनुमति देने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका मुगल मस्जिद के प्रबंधन कमेटी ने दायर की है। याचिका में रमजान के महीने में नमाज पढ़ने देने की मांग पर जल्द निपटारे की मांग की गई है। मुख्य याचिका में एएसआई के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की बात कही गई है। मुख्य याचिका पर अगस्त में सुनवाई नियत है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुफियान सिद्दीकी ने कहा था कि मुगल मस्जिद एक नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है और एएसआई अधिकारियों ने मई से वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया है। मुगल मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम से अलग मस्जिद है। वो संरक्षित मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद में इसके पहले नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका गया ।
याचिका में कहा गया है कि इस बात के सबूत हैं कि मुगल मस्जिद में हमेशा नमाज होती रही है। मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोई कानून-व्यवस्था का भी मामला नहीं है। मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने से रोकना एक आधुनिक राष्ट्र और पुरानी सभ्यता के खिलाफ है। एएसआई को मस्जिद में लोगों को आने से रोकना एएसआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
गौरतलब है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका लंबित है।



