मधुबनी- 08 जुलाई। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज गौरव आनंद की अदालत ने इंटर की छात्रा से गैंगरेप और हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए आरोपित जितेंद्र कुमार यादव को धारा 302 में उम्रकैद एवं बीस हजार का जुर्माना, धारा 376डी में बीस वर्ष की सजा और बीस हजार के जुर्माना की सजा दी। वहीं साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी को बरी कर दिया। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी मो. खुर्शीद आलम ने आरोपितों के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बताया कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के विक्रमशेर गांव निवासी जितेंद्र कुमार यादव को कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 376डी साहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के बिंदू पर गौर करते हुए सजा सूनाया। पीपी खूर्षीद आलम ले बताया कि राजनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 06 मई 2015 को घटना को अंजाम दिया गया था। अभियोजन के अनुसार 16 वर्षीय बच्ची शहर के महिला कॉलेज की छात्रा थी। घटना के दिन छात्रा के घर में चचेरे भाई की शादी थी, घर के लोग बारात निकले थे। स्पेशल पीपी ने बताया कि शाम में बारात निकलने के बाद अपने रिश्तेदार के यहां आए जितेंद्र यादव बच्ची को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती किया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन घर से कुछ दूर ईंख खेत से बच्ची का शव बरामद किया गया। घटना को लेकर मृतिका के पिता ने राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
