नई दिल्ली- 02 जनवरी। विदेश जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे आबू धाबी में वहां की पुलिस ने पकड़ लिया था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लोग जिस देश में जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वहां के कानूनों के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो सकती है।
याचिका प्रवीण कुमार ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह अबू धाबी में था, जब उसे वहां की पुलिस ने पकड़ लिया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर देश के अपने कानून हैं और उन्हें मानना पड़ता है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग जिस देश में जाते हैं, जरूरत पड़ने पर वहां के कानूनों के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई नियम बनाने का आदेश दे सकता है।
