रांची- 09 दिसम्बर। एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 40 हजार रुपये घूस लेने के दोषी उत्पाद विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इससे पूर्व गुरुवार को अदालत ने दारोगा को दोषी करार दिया था। इस मामले का एक अन्य आरोपित सिपाही रामलखन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने एके गुप्ता ने 14 गवाह प्रस्तुत किये।
उल्लेखनीय है कि यह मामला 25 मार्च, 2014 का है। कचहरी चौक स्थित चाय की दुकान से 40 हजार घूस लेते दोनों आरोपितों को निगरानी (एसीबी) की टीम ने गिरफ्तार किया था।
