नई दिल्ली- 05 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल निर्माण के बारे में अब तक गलत जानकारी दिए जाने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी इमारत की आयु का पता लगाना कोर्ट का काम नहीं है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके लिए ज्ञापन दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को ताजमहल के वास्तविक इतिहास के अध्ययन के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले की जांच और अध्ययन के लिए ताजमहल के 22 कमरों को सील किया जाए।
